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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान : एक नई शुरुआत!

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उत्तर प्रदेश, जो 295 बिलियन डॉलर की GSDP (Gross State Domestic Product) के साथ भारत की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, अपने युवा वर्ग की अपार संभावनाओं को एक नया दिशा देने जा रहा है। प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी में से 56% युवा हैं, जो प्रदेश की कार्यशक्ति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। इस युवा शक्ति को बेहतर स्वरोजगार के अवसर देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM-Yuva) की शुरुआत की है।

उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ब्याज और गारंटी मुक्त लोन योजना की शुरुआत की जाएगी। इस पहल की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ के तहत की।

इस योजना के तहत हर साल एक लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, जबकि पहले चरण में 25,000 लाभार्थियों को लोन दिया जाएगा।

एमएसएमई विभाग ने युवाओं के लिए अपना उद्योग स्थापित करने के लिए पंजीकरण और आवेदन की ऑनलाइन सुविधा अपनी वेबसाइट (https://msme.up.gov.in) पर उपलब्ध कराई है। इस वेबसाइट पर उद्योग स्थापित करने के लिए 400 परियोजना रिपोर्ट और लगभग 600 बिजनेस आइडिया भी विभिन्न प्रारूपों में दिए गए हैं।

इस अभियान का उद्देश्य हर वर्ष 1 लाख सूक्ष्म उत्पादन एवं सेवा क्षेत्र की इकाइयाँ स्थापित करना और 10 वर्षों में कुल 10 लाख स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। 🚀

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान : क्या है इसका उद्देश्य?

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का उद्देश्य 21 से 40 वर्ष के बीच के युवाओं को Skill Development (कौशल विकास) के बाद उत्पाद/सेवा आधारित छोटे और बड़े उद्यम स्थापित करने में सहायता करना है। इससे न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

अभियान के प्रमुख उद्देश्य:

  • स्वरोजगार सृजन: हर साल 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना, 10 वर्षों में कुल 10 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना।
  • कौशल आधारित प्रशिक्षण: युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल आधारित प्रशिक्षण देना।
  • नौकरी के विकल्प: राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए सहायता प्रदान करना।

योजना की मुख्य बातें 🌟

इस योजना के तहत, सरकार युवा उद्यमियों को बिना ब्याज के 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करेगी। इस ऋण की अवधि चार वर्ष होगी, और इसके तहत 100% ब्याज मुक्त, कोलेटरल (गैर-जमानत) मुक्त ऋण मिलेगा।

प्रमुख बातें:

  1. प्रथम चरण:
    • ₹5 लाख तक की परियोजनाओं के लिए 100% ब्याज मुक्त ऋण।
    • लाभार्थियों को परियोजना लागत का एक हिस्सा जमा करना होगा।
    • मार्जिन मनी के रूप में 10% अनुदान मिलेगा।
    • ऋण की अवधि 4 वर्ष।
  2. द्वितीय चरण:
    • ₹7.5 लाख तक के ऋण पर 50% ब्याज अनुदान।
    • 10% मार्जिन मनी और 3 वर्षों तक CGTMSE कवर मिलेगा।

पात्रता शर्तें:

  • आयु सीमा: 21 से 40 वर्ष।
  • शैक्षिक योग्यता: न्यूनतम कक्षा 8 उत्तीर्ण।
  • अन्य योग्यता: Skill Development के प्रमाणपत्र वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता।

कैसे करें आवेदन? 📝

युवाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल है। आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है और इसके लिए आवश्यक दस्तावेज़ भी डिजिटल रूप से अपलोड किए जाएंगे।

आवेदन प्रक्रिया:

  1. MSME पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें: https://msme.up.gov.in
  2. जिला उद्योग विकास और उद्यमिता प्रोत्साहन केंद्र द्वारा आवेदनों की जांच की जाएगी।
  3. बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया समयबद्ध रूप से की जाएगी।

जरूरी दस्तावेज़ 📑

योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

  1. कौशल दस्तावेज़: Skill Development प्रमाणपत्र।
  2. परियोजना दस्तावेज़: परियोजना रिपोर्ट, GST (वैकल्पिक)।
  3. स्वयं दस्तावेज़: पैन कार्ड, आयु प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र, और बैंक खाता विवरण।

लाभार्थी कौन होंगे? 🌟

इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग, ओबीसी, SC/ST, दिव्यांग, और अकांक्षात्मक जिलों के युवाओं को मिलेगा। विशेष रूप से चित्रकूट, चंदौली, बलरामपुर जैसे जिलों में अतिरिक्त सुविधाएँ दी जाएंगी।

कौन से उद्योग इस योजना में शामिल नहीं होंगे? 🚫

  • तम्बाकू उत्पाद, गुटखा, पान मसाला, शराब, कार्बोनेटेड उत्पाद जैसे प्रतिबंधित उत्पाद इस योजना से बाहर हैं।
  • सभी वित्तीय संस्थान जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक, ग्रामीण बैंक, और RBI द्वारा अधिसूचित संस्थान ऋण वितरण के लिए पात्र होंगे।

अब एक कदम और बढ़ाएं और अपने सपनों को सच करें! 🌱

अगर आप भी एक उद्यमी बनना चाहते हैं और अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो यह अवसर आपके लिए है! मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत आप न सिर्फ अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि समाज में रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर सकते हैं। अब इंतजार न करें, आवेदन करें और स्वयं को आत्मनिर्भर बनाएं

संपर्क करें:
विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए अपने जिले के उपायुक्त उद्योग या जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र से संपर्क करें।

ईमेल: cmmyuva@gmail.com
मुख्यालय: आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, कानपुर।

सहायक बैंक!

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Source: Scheme Brochure

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